- परिचय
- वाहन भत्ता छूट
- विशेष छूट और प्रावधान
- केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए यात्रा भत्ते
- वाहन भत्ते को नियंत्रित करने वाले कानूनों में हाल ही के घटनाक्रम
परिचय
कंपनियों को कर्मचारियों को दैनिक या बिज़नेस से संबंधित विभिन्न कार्यों के लिए ऑफिस जाने की आवश्यकता होती है. हालांकि, क्योंकि यात्रा पर होने वाले खर्च व्यक्तिगत नहीं हैं, लेकिन कंपनी के लिए, कंपनी सभी खर्चों के लिए कर्मचारी को रीइम्बर्स करने के लिए उत्तरदायी है. रीइम्बर्स की गई राशि को कन्वेयंस या ट्रैवलिंग अलाउंस कहा जाता है.
कन्वेयंस अलाउंस एक भुगतान या रीइम्बर्समेंट है, जो नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों को काम या कार्य से संबंधित उद्देश्यों के लिए यात्रा करते समय होने वाले परिवहन खर्चों को कवर करने के लिए किया जाता है. यह आमतौर पर कर्मचारियों को मासिक रूप से प्रदान की जाने वाली एक निश्चित राशि है, जो उन्हें ईंधन, सार्वजनिक परिवहन या परिवहन के अन्य तरीकों जैसे यात्रा खर्चों को कवर करने में मदद करती है.
कंवेयंस अलाउंस की राशि नियोक्ता की पॉलिसी, कर्मचारी के निवास और कार्यस्थल के बीच की दूरी और उपयोग किए गए परिवहन के तरीके के आधार पर अलग-अलग हो सकती है.
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
एक व्यक्ति वाहन भत्ता के रूप में प्रति माह अधिकतम 1,600 रुपये या प्रति वर्ष 19,200 रुपये की कटौती का क्लेम कर सकता है.
दृष्टिहीन या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति कन्वेयंस अलाउंस के रूप में 3,200 रुपये की उच्च छूट का क्लेम कर सकते हैं.
केंद्र सरकार के कर्मचारियों को प्रदान किया जाने वाला कन्वेयंस भत्ता कवर की गई कुल दूरी के आधार पर अलग-अलग होता है. सबसे कम भत्ता ₹ 1,680 है, जबकि अधिकतम ₹ 4,500 है.
भारत सरकार केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करके कवर की गई दूरी के आधार पर वाहन भत्ता प्रदान करती है. ऐसा न्यूनतम भत्ता ₹ 556 है, जबकि अधिकतम लागू राशि ₹ 1,276 है.
नहीं, अगर कोई कर्मचारी कंपनी द्वारा प्रदान की गई ट्रांसपोर्टेशन सर्विस का विकल्प चुनता है, तो कन्वेयंस अलाउंस का क्लेम करने का कोई विकल्प नहीं है.
नियोक्ता अपने कर्मचारियों को कई भत्ते प्रदान करते हैं, जैसे घर के किराए के भत्ते, महंगाई भत्ते, मेडिकल भत्ते, बच्चों के शिक्षा भत्ते, ओवरटाइम भत्ते आदि.
नियोक्ता अपने कर्मचारियों को कन्वेयंस अलाउंस के रूप में भुगतान कर सकने वाली राशि की कोई लिमिट नहीं है. हालांकि, टैक्स छूट की लिमिट मासिक रूप से 1,600 रुपये या सालाना 19,200 रुपये है.
