TV पर GST

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अंतिम अपडेट: 20 जनवरी 2026 - 04:20 pm

टीवी पर जीएसटी भारत में टेलीविज़न के खरीदारों और विक्रेताओं के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है. GST काउंसिल द्वारा घोषित बदलावों के साथ, टेलीविज़न पर टैक्स स्ट्रक्चर आसान और अधिक समान हो गया है. इससे सीधे कीमत, बिलिंग और कुल उपभोक्ता लागत पर असर पड़ा है.

भारत में टीवी सेल पर GST

माल और सेवा कर फ्रेमवर्क के तहत, टेलीविजन की बिक्री या लीज को कर योग्य आपूर्ति माना जाता है. किसी भी छूट श्रेणी के तहत टेलीविज़न सूचीबद्ध नहीं हैं. इसका मतलब है कि रिटेल स्टोर या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से बेचे गए हर टीवी पर GST लागू होता है. कस्टमर को प्रदर्शित कीमत में आमतौर पर GST शामिल होता है, जिससे अंतिम लागत को समझना आसान हो जाता है.

टीवी पर लेटेस्ट GST रेट

56th GST काउंसिल की मीटिंग के अनुसार, TV पर GST को मानकीकृत किया गया है. 22 सितंबर 2025 से, सभी टेलीविजन पर 18% GST टैक्स लगाया जाता है. इससे पहले, छोटे टीवी की दर कम थी, जबकि बड़ी स्क्रीन पर अधिक टैक्स लगाया गया था. इस बदलाव ने आकार-आधारित अंतरों को हटा दिया है और बाजार में स्थिरता लाई है.

टीवी की कीमतों पर जीएसटी का प्रभाव

जीएसटी से पहले, टेलीविजन में एक्साइज़ ड्यूटी और वैट जैसे कई अलग-अलग टैक्स थे. इन टैक्स को एक बाद जोड़ा गया, जिससे टीवी अधिक महंगे हो गए. GST ने इन सभी टैक्स को एक ही टैक्स के साथ बदल दिया. बड़े टीवी के लिए, टैक्स दर 28% से घटकर 18% हो गई, इसलिए अब उनकी कीमत पहले से कम है. छोटे टीवी के लिए, टैक्स दर समान रही, लेकिन अब कीमतों को समझना आसान है.

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उपभोक्ताओं के लिए अंतिम लागत

GST के तहत TV की अंतिम कीमत किसी भी एक्सेसरीज़ सहित बिक्री कीमत पर निर्धारित की जाती है. इस कीमत में 18% GST जोड़ा जाता है. यह आसान सिस्टम खरीदारों को स्पष्ट रूप से देखने में मदद करता है कि वे कितना टैक्स का भुगतान कर रहे हैं और छिपे हुए शुल्कों को रोकता है.

कुल मिलाकर, टीवी पर जीएसटी ने टैक्स सिस्टम को आसान और कीमतों को साफ कर दिया है. इससे विक्रेताओं के लिए चीजों को भी आसान बना दिया है और खरीदारों को लागत को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिली है.

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