GSTR 9A
5Paisa रिसर्च टीम
अंतिम अपडेट: 11 जून, 2024 12:41 PM IST


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कंटेंट
- GSTR 9A क्या है?
- कंपोजीशन स्कीम क्या है?
- GSTR 9A कौन फाइल करना चाहिए?
- GSTR 9A फाइल करने की देय तिथि क्या है?
- GSTR 9A फाइल करने के लिए पात्रता
- GSTR 9A का फॉर्मेट क्या है?
- GSTR 9A कैसे फाइल करें?
- GSTR 9A से जुड़ी लेट-फाइलिंग फीस या दंड
- निष्कर्ष
छोटे बिज़नेस मालिकों और व्यक्तियों की मदद करने के लिए, GSTR 9A को गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) रेजीम के तहत पेश किया गया था. GSTR 9A फॉर्म का उद्देश्य कंपोजीशन स्कीम के तहत टैक्स फाइलिंग को आसान बनाने में व्यक्तियों की मदद करना था. FY 2018-19 तक कंपोजीशन स्कीम टैक्सपेयर्स के लिए यह अनिवार्य था. अब, कंपोजीशन स्कीम के तहत करदाताओं को GSTR 4 फाइल करना होगा.
इस आर्टिकल में, हम GSTR 9A का अर्थ और GSTR 9A फाइलिंग प्रोसेस को विस्तार से कवर करेंगे.
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
GSTR 9 सामान्य टैक्सपेयर्स, कंपोजिशन टैक्सपेयर्स और ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स सहित GST के तहत नियमित टैक्सपेयर्स द्वारा फाइल किया जाने वाला वार्षिक रिटर्न है. दूसरी ओर, जीएसटीआर 9A जीएसटी के तहत कंपोजीशन टैक्सपेयर्स द्वारा दाखिल किया जाने वाला वार्षिक रिटर्न है. हालांकि, जीएसटीआर 9A को जीएसटीआर 4 द्वारा बदला जाता है.
GSTR 9A फाइल करने के लिए तीन छूट दी गई है:
- ऐसे व्यक्ति जो कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड नहीं हैं
- इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर
- अनिवासी कर योग्य व्यक्ति.
GSTR 9A फ्लिंग के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट इस प्रकार हैं:
- वार्षिक वित्तीय विवरण
- बिक्री और खरीद रिकॉर्ड
- इनवर्ड और आउटवर्ड सप्लाई
- टैक्स भुगतान रिकॉर्ड
- पिछले रिटर्न फाइलिंग डॉक्यूमेंट