सेबी ने एसआईएफ, एआईएफ और पोर्टफोलियो मैनेजर के लिए मान्यता प्राप्त निवेशक नियमों में ढील दी

वरदा खाड़े - 0 मिनट में पढ़ें

अंतिम अपडेट: 6 नवंबर 2026 - 01:21 pm

मुख्य टेकअवे

  • SEBI ने 5 नवंबर 2026 को मान्यता प्राप्त इन्वेस्टर फ्रेमवर्क में संशोधन की घोषणा की, जो पात्र फंड मैनेजर को वेरिफिकेशन जिम्मेदारियां प्रदान करता है.
  • AIF मैनेजर, SIF एसेट मैनेजमेंट कंपनियां और पोर्टफोलियो मैनेजर यह आकलन कर सकते हैं कि निवेशक निर्धारित मान्यता मानदंडों को पूरा करते हैं या नहीं.
  • पात्रता, डॉक्यूमेंटेशन और नियामक अनुपालन आवश्यकताओं को बनाए रखते हुए बदलाव मान्यता प्रक्रिया को आसान बनाते हैं.

SEBI ने वैकल्पिक इन्वेस्टर मान्यता मार्ग शुरू किया

SEBI ने मान्यता प्राप्त इन्वेस्टर फ्रेमवर्क को संशोधित किया है, जिससे पात्र इन्वेस्टमेंट मैनेजर निवेशकों की मान्यता की स्थिति का आकलन कर सकते हैं और उसे स्थापित कर सकते हैं.

बदलाव की घोषणा 5 नवंबर 2026 को जारी सर्कुलर के माध्यम से की गई थी.

संशोधित प्रक्रिया वैकल्पिक इन्वेस्टमेंट फंड (एआईएफ), विशेष इन्वेस्टमेंट फंड (एसआईएफ) और पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाओं (पीएमएस) पर लागू होती है.

फ्रेमवर्क के तहत, पात्र मैनेजर यह निर्धारित कर सकते हैं कि क्या एप्लीकेंट को बाहरी एजेंसी के माध्यम से विशेष रूप से मान्यता प्राप्त करने की आवश्यकता के बिना निर्धारित मान्यता मानदंडों को पूरा करना होगा.

नियामक ने अंतर्निहित पात्रता आवश्यकताओं को बनाए रखा है.

मान्यता प्रक्रिया कैसे काम करेगी?

मान्यता प्राप्त इन्वेस्टर की स्थिति उन निवेशकों को पहचानती है जो निर्दिष्ट फाइनेंशियल पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं.

नई प्रोसेस के तहत, पात्र फंड मैनेजर ऑनबोर्डिंग के दौरान या बाद में, नियामक फ्रेमवर्क के अनुसार मान्यता का आकलन कर सकते हैं.

मैनेजर को पात्रता निर्धारित करने और मूल्यांकन को सपोर्ट करने वाले उपयुक्त रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने के लिए उपयोग की गई जानकारी को सत्यापित करना होगा.

संशोधित नियम पात्र कॉर्पोरेट समूहों के भीतर मान्यता की अवधि और मान्यता को भी संबोधित करते हैं.

यह बार-बार किए जाने वाले डॉक्यूमेंटेशन को कम कर सकता है, जहां इन्वेस्टर संबंधित संस्थाओं द्वारा मैनेज किए जाने वाले प्रॉडक्ट को एक्सेस कर रहा है.

हालांकि, मान्यता प्रत्येक विनियमित प्रोडक्ट में अपने आप इन्वेस्टमेंट की अनुमति नहीं देती है.

अलग-अलग प्रोडक्ट पात्रता शर्तें, न्यूनतम इन्वेस्टमेंट राशि और अन्य प्रतिबंध लागू होते रहते हैं.

विशेष इन्वेस्टमेंट फंड का क्या मतलब है?

SIF एक नियामक संरचना के तहत काम करते हैं, जो पारंपरिक रिटेल म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट से अलग-अलग इन्वेस्टमेंट रणनीतियों के लिए डिज़ाइन किए गए हैं.

SEBI के निर्णय से पात्र AMC के ऑपरेटिंग SIF को संशोधित प्रक्रिया के तहत इन्वेस्टर मान्यता मूल्यांकन करने की अनुमति मिलती है.

यह उन प्रोडक्ट को एक्सेस करने के लिए उपलब्ध वेरिफिकेशन तंत्र का विस्तार करता है जहां मान्यता प्राप्त इन्वेस्टर की स्थिति प्रासंगिक है.

AIF और PMS मैनेजर को पात्र क्लाइंट को ऑनबोर्ड करने में अतिरिक्त सुविधा भी प्राप्त होती है.

बदलाव मुख्य रूप से प्रशासनिक और नियामक हैं. वे किसी स्कीम के अंतर्निहित इन्वेस्टमेंट उद्देश्य को संशोधित नहीं करते हैं या किसी भी इन्वेस्टमेंट परिणाम की गारंटी नहीं देते हैं.

अनुपालन आवश्यकताएं जारी हैं

संशोधित फ्रेमवर्क एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग जांच, क्लाइंट पहचान या सहायक डॉक्यूमेंटेशन से संबंधित आवश्यकताओं को नहीं हटाता है.

लागू नियामक शर्तों का पालन करने के लिए मैनेजर जिम्मेदार रहते हैं.

इसलिए इन बदलावों को इन्वेस्टर की योग्यता की सुरक्षा को हटाने के बजाय मान्यता प्राप्त इन्वेस्टर की स्थिति को सत्यापित करने के लिए एक अतिरिक्त तंत्र के रूप में समझा जाना चाहिए.

SEBI का दिनांक 5 नवंबर 2026 का सर्कुलर कार्यान्वयन के लिए गवर्निंग फ्रेमवर्क प्रदान करता है.

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