SEBI ने कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट में इंश्योरेंस पॉलिसी जोड़ने के बारे में बताया
अंतिम अपडेट: 16 अक्टूबर 2026 - 12:41 pm
मुख्य टेकअवे
- SEBI के चेयरमैन तुहिन कांता पांडे ने कहा कि नियामक ने एकीकृत अकाउंट स्टेटमेंट में इंश्योरेंस की जानकारी के बारे में पता लगाने के लिए IRDAI को पत्र लिखा है.
- CA पहले से ही म्यूचुअल फंड और सिक्योरिटीज़ का समेकित दृष्टिकोण प्रदान करते हैं, जबकि eCAS कवरेज इक्विटी, डेट सिक्योरिटीज़ और NPS निवेश में विस्तारित हो गया है.
- SEBI अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क के माध्यम से बैंक डिपॉजिट की जानकारी को शामिल करने पर भी काम कर रहा है.
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड समेकित अकाउंट स्टेटमेंट में इंश्योरेंस-पॉलिसी की जानकारी को शामिल करने की तलाश कर रहा है, जिससे संभावित रूप से सिक्योरिटीज़ और म्यूचुअल फंड होल्डिंग से परे स्टेटमेंट को व्यापक फाइनेंशियल लेजर में विस्तारित किया जा सकता है.
SEBI के अध्यक्ष तुहिन कांता पांडे ने कहा कि उन्होंने इंश्योरेंस सूचना को शामिल करने की जांच के लिए इंश्योरेंस नियामक एवं विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष को पत्र लिखा है.
मौजूदा सीएएस फ्रेमवर्क निवेशकों को डीमैट अकाउंट में रखे गए म्यूचुअल फंड और सिक्योरिटीज़ में ट्रांज़ैक्शन का संयुक्त दृष्टिकोण प्रदान करता है. इलेक्ट्रॉनिक CA ने बाद में इक्विटी, डेट सिक्योरिटीज़ और नेशनल पेंशन सिस्टम निवेश को कवर करने के लिए विस्तार किया है.
इंश्योरेंस उस समेकित दृष्टिकोण में एक और प्रमुख फाइनेंशियल एसेट और सुरक्षा कैटेगरी जोड़ देगा.
यह प्रस्ताव बैंक डिपॉजिट से जुड़े पहले के चरण का पालन करता है. भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि SEBI द्वारा विनियमित डिपॉजिटरी को अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क के माध्यम से सीए में बैंक-जमा जानकारी शामिल करने की सुविधा दी जाएगी.
इन पहलों से मिलकर अकाउंट स्टेटमेंट की ओर इशारा किया जाता है जो अंततः बैंक डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड, शेयर, डेट सिक्योरिटीज़, पेंशन एसेट और इंश्योरेंस में परिवार की फाइनेंशियल स्थिति की व्यापक तस्वीर प्रदान कर सकता है.
अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क से जानकारी को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है. यह निवेशकों को कई संस्थानों से अलग से जानकारी एकत्र करने की आवश्यकता के बजाय विनियमित संस्थाओं के बीच फाइनेंशियल डेटा को सहमति-आधारित शेयर करने में सक्षम बनाता है.
पांडे ने यह भी कहा कि SEBI प्रतिभूति-बाजार की जानकारी की उपलब्धता और गुणवत्ता में सुधार के लिए काम कर रहा है, जिसे निवेशकों की उपयुक्त सहमति और सुरक्षा के आधार पर ढांचे के तहत साझा किया जा सकता है.
इंश्योरेंस को शामिल करना अभी भी एक अन्वेषणात्मक चरण में है. IRDAI के साथ SEBI का संचार, खुद, कार्यान्वयन की तारीख या अंतिम स्कोप स्थापित नहीं करता है.
इसलिए निवेशकों को मौजूदा सीए फ्रेमवर्क और प्रस्तावित व्यापक वर्ज़न के बीच अंतर करना चाहिए. म्यूचुअल फंड और सिक्योरिटीज़ की जानकारी पहले से ही सीए के माध्यम से उपलब्ध है, जबकि इंश्योरेंस इंटीग्रेशन आगे के नियामक और तकनीकी काम पर निर्भर करेगा.
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