SEBI और एक्सचेंज डीलिस्टिंग के लिए लगभग 270 निष्क्रिय फर्मों की स्क्रीनिंग पर काम करते हैं

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अंतिम अपडेट: 2 नवंबर 2026 - 06:21 pm

SEBI और स्टॉक एक्सचेंज संभावित डिलिस्टिंग के लिए लगभग 270 निष्क्रिय सूचीबद्ध फर्मों की जांच करने के प्रस्ताव पर काम कर रहे हैं. फर्मों की पहचान करने के लिए पैरामीटर पर चर्चा की जा रही है, और प्रस्ताव में अंतिम मानदंड या समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है. एक्सचेंज पहले प्रारंभिक सूची तैयार करेंगे और नोटिस जारी करने से पहले फर्म के रजिस्टर्ड ऑफिस और बिज़नेस ऑपरेशन की जांच करेंगे.

लगभग 270 फर्म प्रस्तावित डीलिस्टिंग स्क्रीनिंग में प्रवेश करती हैं

स्टॉक एक्सचेंज एक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध लगभग 250 फर्मों और प्रस्तावित स्क्रीनिंग के लिए लगभग 20 फर्मों पर विचार कर रहे हैं. अगर वे अंतिम मानदंडों को पूरा करते हैं और बाद की प्रक्रिया को पूरा नहीं करते हैं, तो इन फर्मों को डिलिस्टिंग कार्यवाही का सामना करना पड़ सकता है.

SEBI और स्टॉक एक्सचेंज सीमित या कोई सार्थक बिज़नेस संचालन नहीं करने वाली सूचीबद्ध फर्मों की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं. एक्सचेंज अभी भी मानदंडों के अंतिम सेट को लागू करने के बजाय पैरामीटर पर चर्चा कर रहे हैं.

प्रस्तावित फिल्टर में ₹10 करोड़ से कम का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन शामिल है

स्टॉक एक्सचेंज द्वारा ₹10 करोड़ से कम का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन एक संभावित पहचान मापदंड है, जिसकी जांच की जा रही है. अन्य प्रस्तावित फिल्टर में वर्षों के दौरान लाभ, नेट वर्थ, शेयरहोल्डिंग और कम अवधि में शेयर की कीमतों में महत्वपूर्ण मूवमेंट शामिल हैं.

निष्क्रिय फर्म मार्केट के दुरुपयोग पर चिंताएं व्यक्त करती हैं

SEBI और एक्सचेंज पंप-एंड-डंप स्कीम, रिवर्स मर्जर और ट्रांज़ैक्शन में निष्क्रिय लिस्टेड कंपनियों के संभावित उपयोग को संबोधित कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य कृत्रिम लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन बनाना या टैक्स उद्देश्यों के लिए बुक लॉस बनाना है.

SEBI के चेयरमैन तुहिन कांता पांडे ने कहा कि नियामक निष्क्रिय सूचीबद्ध कंपनियों के बारे में एक प्रस्ताव पर काम कर रहा है. उन्होंने संकेत दिया कि जिन फर्मों के पास कम या कोई सार्थक बिज़नेस गतिविधि सूचीबद्ध नहीं है, वे सार्वजनिक शेयरधारकों के हितों के खिलाफ हो सकती हैं.

नियम 21 डीलिस्टिंग के लिए आधार और सुनवाई के अधिकारों की सूची देता है

संशोधित सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट (रेगुलेशन) नियम, 1957 का नियम 21 उन शर्तों को प्रदान करता है जिनके तहत it द्वारा मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज स्टॉक को डीलिस्ट कर सकता है. नेगेटिव नेटवर्थ के साथ तीन वर्षों के नुकसान, ट्रेडिंग छह महीने से अधिक के लिए बंद हो जाती है, और केवल तीन वर्षों में कभी-कभी ट्रेडिंग कुछ शर्तें हैं.

वे ऐसे मामलों को भी कवर करते हैं जहां किसी कंपनी के पते, उसके प्रमोटर या निदेशक अज्ञात या गलत होते हैं, और जहां कंपनी निर्धारित सार्वजनिक शेयरहोल्डिंग को बहाल करने में विफल रहती है. कंपनी को डिलिस्टिंग से पहले सुनने का उचित अवसर प्राप्त होना चाहिए.

प्रमोटर और डायरेक्टर को अनिवार्य डीलिस्टिंग में शेयर खरीदना पड़ सकता है

निर्दिष्ट अनिवार्य-विलंबित प्रावधानों के तहत, कंपनी, इसके प्रमोटर और डायरेक्टर संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से उन निवेशकों से बकाया शेयर खरीदने के लिए उत्तरदायी हैं जो बेचना चाहते हैं.

खरीद मूल्य SEBI विनियमों के तहत उचित मूल्य के रूप में निर्धारित किया जाता है. प्रावधान आमतौर पर लागू किया जाता है जहां कंपनी की उचित मार्केट वैल्यू होती है जिसे निर्धारित किया जा सकता है.

फिज़िकल वेरिफिकेशन और नोटिस कार्यवाही से पहले होंगे

प्रारंभिक सूची तैयार होने के बाद, एक्सचेंज फर्म के रजिस्टर्ड कार्यालयों और बिज़नेस स्थानों पर जाएंगे ताकि यह स्थापित किया जा सके कि उनके पास वास्तविक संचालन हैं या नहीं. एक्सचेंज उन फर्मों की भी जांच करेंगे जिन्हें अन्य स्क्रीनिंग पैरामीटर के लिए अपने रजिस्टर्ड पते पर ट्रेस नहीं किया जा सकता है.

ऐसी फर्मों को नोटिस प्राप्त हो सकते हैं, जिसमें यह पूछने की मांग की गई है कि उन्हें सूचीबद्ध क्यों रहना चाहिए. एक फर्म जो संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं देती है या वास्तविक बिज़नेस ऑपरेशन स्थापित नहीं करती है, फिर सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट (रेगुलेशन) नियमों के तहत कार्यवाही का सामना कर सकती है.

SEBI और स्टॉक एक्सचेंज ने प्रारंभिक लिस्ट तैयार करने, फिज़िकल वेरिफिकेशन करने या नोटिस जारी करने के लिए कोई समय-सीमा नहीं बताई है.

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